राजस्थान

अजमेर में प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण, एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

माप-तौल में गड़बड़ी और पैकिंग नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई, विभाग का विशेष अभियान जारी

अजमेर। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उन्हें सही मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अजमेर जिले में विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की ओर से विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 5 से 7 अक्टूबर तथा 10 से 12 अक्टूबर तक कुल 35 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नियमों के उल्लंघन पर कुल एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की सहायक नियंत्रक भावना दयाल ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से 12 से 14 अक्टूबर तक चलाए गए अभियान के अंतर्गत मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और खाद्य सामग्री सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की गई। विशेष रूप से पहले से पैक करके बेची जाने वाली वस्तुओं पर पैकेज कमोडिटी नियम, 2011 तथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को वस्तुओं की सही मात्रा उपलब्ध कराना तथा माप-तौल में होने वाली गड़बड़ी और धोखाधड़ी पर रोक लगाना है। इसके तहत प्रतिष्ठानों पर उपयोग किए जाने वाले बाट-कांटों एवं अन्य तौल उपकरणों का सत्यापन, पैकिंग की गई वस्तुओं पर आवश्यक जानकारियों का अंकन और पैकिंग संबंधी पंजीकरण की जांच की जा रही है।

व्यापारियों को नियमों की पालना के निर्देश

सहायक नियंत्रक ने बताया कि व्यापारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने तौल उपकरणों का निर्धारित समय पर सत्यापन करवाएं तथा पैकिंग से संबंधित नियमों का पालन करें। पैकेज में बंद वस्तुओं पर आवश्यक विवरण अंकित होना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि बुधवार को कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक भवन, परबतपुरा, अजमेर गैस, बालाजी फ्लोर मिल, मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स और खुराना इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा।

विभाग ने सभी व्यापारियों से पैकेज कमोडिटी नियम, 2011 और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि असत्यापित बाट-कांटे मिलने अथवा निर्धारित मात्रा से कम वजन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ANIL KUMAR

ब्यूरो चीफ, अजमेर

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